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हिमाचल के सरकारी CBSE स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट सख्त, 30 सितंबर तक पूरी करनी होगी प्रक्रिया

30 सितंबर तक मेरिट आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश
5 अक्तूबर तक सरकार को हाईकोर्ट में देनी होगी अनुपालन रिपोर्ट
24 सितंबर को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी शिक्षकों की काउंसलिंग


शिमला, 18 सितंबर। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के सरकारी CBSE से संबद्ध स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में शिक्षकों और प्रिंसिपलों की नियुक्ति एवं तैनाती प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार को स्पष्ट समयसीमा दी है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि विज्ञापन के पैरा 5.5 के तहत अधिसूचित सीटों के लिए पात्र सेवारत शिक्षकों की मेरिट के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया 30 सितंबर तक हर हाल में पूरी की जाए। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश योगेश जायसवाल की खंडपीठ ने सरकार को 5 अक्तूबर तक आदेशों की अनुपालन रिपोर्ट अदालत में दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

अदालत ने यह आदेश वीरेंद्र सिंह और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया। सुनवाई के दौरान प्रदेश के महाधिवक्ता अनूप रतन ने हाईकोर्ट को बताया कि 14 अगस्त के अदालत के आदेश के तहत आवश्यक विभागीय कार्रवाई की जा रही है। सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन के बाद हाईकोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया को निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश जारी किए।

पात्र शिक्षकों और प्रिंसिपलों की तैनाती जल्द करने के निर्देश

हाईकोर्ट ने कहा कि जो भी पात्र शिक्षक या प्रिंसिपल चयन प्रक्रिया में आते हैं और जिनकी तैनाती अभी तक नहीं हुई है, उन्हें जल्द संबंधित सीबीएसई स्कूलों में तैनात किया जाए। अदालत के इस निर्देश के बाद लंबे समय से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ने की स्थिति बनी है।

राज्य में सरकारी स्तर पर सीबीएसई स्कूलों को मजबूत करने के लिए सेवारत शिक्षकों को ही इन स्कूलों में नियुक्त करने की योजना बनाई गई है। इसके तहत मेरिट और उपलब्ध पदों के आधार पर शिक्षकों को तैनाती दी जानी है।

5,623 सेवारत शिक्षकों की नियुक्ति की योजना

हिमाचल प्रदेश के 155 सरकारी CBSE स्कूलों में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए प्रदेश के विभिन्न सरकारी स्कूलों में पहले से सेवाएं दे रहे शिक्षकों में से 5,623 शिक्षकों को नियुक्त करने की योजना है। इसके लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के माध्यम से स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित किया गया था।

स्क्रीनिंग टेस्ट में कुल 9,821 शिक्षक शामिल हुए थे। परीक्षा के बाद 6,084 शिक्षकों को मेरिट सूची में शामिल किया गया। इन शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से शेड्यूल भी जारी किया गया था, लेकिन बाद में पंचायतीराज चुनाव का हवाला देते हुए यह शेड्यूल वापस ले लिया गया था।

दूसरी ओर, 147 प्रिंसिपलों की काउंसलिंग पूरी कर शिक्षा निदेशालय ने उन्हें मेरिट के आधार पर सीबीएसई स्कूल भी आवंटित कर दिए हैं। हालांकि विभिन्न विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हो सकी थी।

24 सितंबर को विज्ञान शिक्षकों की काउंसलिंग

इसी बीच सरकारी CBSE स्कूलों में विज्ञान संकाय के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम घोषित होने के बाद योग्य एवं पात्र इन-सर्विस शिक्षकों की तैनाती के लिए काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी किया गया है।

शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार 24 सितंबर को स्कूल शिक्षा निदेशालय शिमला में काउंसलिंग आयोजित होगी। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषयों के पात्र शिक्षकों को बुलाया गया है।

विषयवार काउंसलिंग के लिए अलग-अलग समय निर्धारित किया गया है। फिजिक्स विषय के शिक्षकों की काउंसलिंग सुबह 9:00 बजे, केमिस्ट्री की दोपहर 12:30 बजे और बायोलॉजी की काउंसलिंग दोपहर 2:00 बजे से शुरू होगी। काउंसलिंग का आयोजन निदेशालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में किया जाएगा।

मेरिट और रिक्तियों के आधार पर मिलेगी तैनाती

स्क्रीनिंग टेस्ट में पात्र पाए गए शिक्षकों की मेरिट-वाइज सूची शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। काउंसलिंग के दौरान मेरिट क्रम और उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर शिक्षकों को सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में सेवाएं देने के लिए तैनाती दी जाएगी।

इस प्रक्रिया से उन सरकारी सीबीएसई स्कूलों में विज्ञान विषयों के शिक्षकों की कमी दूर करने में मदद मिलने की उम्मीद है, जहां फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी के शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं।

काउंसलिंग में व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी

काउंसलिंग में शामिल होने वाले शिक्षकों को विभाग की ओर से निर्धारित काउंसलिंग फॉर्म भरकर लाना होगा। इसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रतियां भी प्रस्तुत करनी होंगी।

विभाग ने काउंसलिंग में संबंधित शिक्षक की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य रखी है। निर्धारित समय पर काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। ऐसे में पात्र शिक्षकों को निर्धारित तिथि, समय और आवश्यक दस्तावेजों के साथ काउंसलिंग में उपस्थित होना होगा।

अब 30 सितंबर की समयसीमा पर नजर

हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद अब शिक्षा विभाग के सामने 30 सितंबर तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की समयसीमा है। इसके बाद सरकार को 5 अक्तूबर तक अदालत में अनुपालन रिपोर्ट भी सौंपनी होगी। ऐसे में सरकारी सीबीएसई स्कूलों में लंबित शिक्षक नियुक्तियों को लेकर आने वाले दिनों में विभागीय गतिविधियां तेज रहने की संभावना है।